Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online 2025: बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बिहार के पुरुष, महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के सभी नागरिकों को 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें। इस ऋण में सरकार की ओर से 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जिससे लाभार्थियों को कर्ज चुकाने का बोझ कम महसूस हो। यह योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिससे राज्य में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें।
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में चयनित लाभार्थियों को न केवल आर्थिक सहायता दी गई बल्कि उन्हें व्यवसाय संचालन से जुड़ा प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। अब, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए आवेदनों की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। यदि आप भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदंड और योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ नीचे विस्तार से दी गई हैं, ताकि आप सही तरीके से आवेदन कर योजना का पूरा लाभ उठा सकें।
Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online 2025: Overviews
Article Name | Bihar Udyami Yojana 2025-26 |
Post Type | Sarkari Yojana/ सरकारी योजना / Govt Scheme |
Scheme Name | मुख्यमंत्री उद्यमी योजना |
Department | उद्योग विभाग बिहार सरकार |
Finical Years | 2025-26 |
Loan Amount | अधिकतम 10 लाख |
Subsidy | अधिकतम 5 लाख |
Who Can Apply? | All Category Male/Female (Both) |
Official Website | https://udyami.bihar.gov.in/ |
Apply Mode | Online |
Apply Online | Apply Soon |
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online 2025: बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में नए उद्यमों को बढ़ावा देने और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है। इस योजना को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत, राज्य के योग्य नागरिकों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा 50% सब्सिडी (5 लाख रुपये तक की छूट) भी दी जाती है। यह योजना उन लोगों के लिए खास रूप से बनाई गई है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे।
इसके अलावा, सरकार युवाओं को इस योजना के तहत कई अन्य लाभ भी प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 9,200 से अधिक युवाओं को ऋण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया। इस योजना के तहत एससी/एसटी/ओबीसी/महिला/युवा उद्यमी, पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाकर अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
Mukhyamantri Udyami Yojana Benefits & Interest (मिलने वाले और सब्सिडी)
Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online 2025: अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। जिस पर विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि का 50%, अधिकतम 500000 (पांच लाख) अनुदान/सब्सिडी देय होगी। कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत, अधिकतम 5,00,000 (पांच लाख) रूपये ब्याज मुक्त ऋण 7 वर्षों (84 समान किस्तों) में चुकाना होगा।
विवरण | राशि |
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लोन की अधिकतम राशि | ₹10,00,000 |
स्वीकृत राशि का 50% अनुदान/सब्सिडी | ₹5,00,000 |
चुकाने की अवधि | 7 वर्ष (84 समान किश्तों) |
Rate of Interest | 1% (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के अंतर्गत सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं के मामले में मान्य) |
Mukhyamantri Udyami Yojana Eligibility Criteria
विवरण | शर्तें |
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लाभार्थी राज्य | केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी। |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवा, महिलाएं। |
शैक्षणिक योग्यता | इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष। |
आयु सीमा | न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष। |
चालू खाता स्वामित्व | व्यक्तिगत चालू खाता या फर्म के नाम पर चालू खाता। |
धनराशि हस्तांतरण प्रक्रिया | स्वीकृत धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से फर्म के नाम चालू खाते में। |
प्रोपराइटरशिप फर्म | व्यक्तिगत पैन पर उद्यमी द्वारा किया जा सकता है। |
फर्म का पंजीकरण | फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। |
फर्म के प्रकार | प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। |
Mukhyamantri Udyami Yojana Documents Required?
दस्तावेज का नाम | विवरण |
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आधार कार्ड | पहचान प्रमाण के रूप में अनिवार्य। |
ईमेल आईडी | संपर्क के लिए अनिवार्य। |
मोबाइल नंबर | सत्यापन और संपर्क के लिए। |
जाति प्रमाण पत्र | महिलाओं के मामले में पिता के नाम पर होना चाहिए। |
निवास प्रमाण पत्र | स्थायी निवास प्रमाण के लिए। |
स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो | JPG फॉर्मेट, अधिकतम 120 KB। |
स्कैन किए गए हस्ताक्षर | JPG फॉर्मेट, अधिकतम 120 KB। |
मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र | आयु प्रमाण के लिए। |
शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र | इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष। |
बैंक पासबुक (बचत/चालू) | बैंक खाता विवरण के लिए। |
Mukhyamantri Udyami Yojana Project List (परियोजना सूची)
Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online 2025 के अंतर्गत नए उद्योग लगाने के लिए कई परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक आवेदक इन परियोजनाओं में से किसी भी एक को चुनकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।
परियोजना सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online 2025: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
आवेदन करने के लिए बिहार उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर जाएं।
2. पंजीकरण करें:
यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो ‘नया पंजीकरण’ (New Registration) पर क्लिक करें और मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
3. लॉगिन करें:
पंजीकरण पूरा होने के बाद, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करें।
4. आवेदन फॉर्म भरें:
लॉगिन करने के बाद, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- बिजनेस प्लान
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
6. आवेदन जमा करें:
सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, फॉर्म को सबमिट करें।
7. आवेदन का प्रिंटआउट लें:
भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन की एक प्रति प्रिंट करके सुरक्षित रखें।
नोट: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे, आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
Mukhyamantri Udyami Yojana Selection Process
Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online 2025 के तहत लाभार्थियों का चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।
पिछले वर्षों की तरह, इस बार भी योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया रैंडम लॉटरी सिस्टम पर आधारित होने की संभावना है।
चयन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- समिति को प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करने में 15 दिन लगते हैं।
- स्वीकृत आवेदनों को भौतिक सत्यापन के लिए संबंधित जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक को भेजा जाता है।
- सत्यापन पूरा होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित संस्थानों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- प्रशिक्षण पूरा होने के बाद समिति उनके प्रोजेक्ट के डीपीआर (Detailed Project Report) के अनुसार पहली किस्त की राशि जारी करती है।
- लाभार्थियों को अनुदान की राशि तीन आसान किस्तों में प्रदान की जाती है।
- प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक चयनित आवेदक को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online 2025: (ऋण राशि का भुगतान ऐसे करना होगा)
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत केवल नए उद्योग लगाने के लिए ही वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस योजना के अंतर्गत:
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- स्वीकृत राशि का 50% (अधिकतम 5 लाख रुपये) अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।
- लड़कियों के लिए विशेष प्रोत्साहन: महिला आवेदकों को 50% राशि अधिकतम 5,00,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा।
- ब्याज मुक्त ऋण की चुकाने की अवधि 7 वर्ष (84 समान मासिक किस्तों) तक होगी।
नोट: यह जानकारी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार दी गई है।
आवेदन करने से पहले योजना की शर्तों और दिशानिर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें और सत्यापन कर लें।
Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online 2025: Important Links
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Project List (A B C) | Click Here |
Project Cost | Click Here |
Official Website | Click Here |
Frequently Asked Questions(FAQs)
- Who is eligible for Mukhyamantri Udyami Yojana?
Individuals belonging to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Extremely Backward Classes (EBC), women, and unemployed youth who are permanent residents of Bihar can apply. Applicants must have at least an intermediate-level education (12th pass) or an equivalent qualification. - What financial benefits are provided under this scheme?
The scheme offers a maximum loan of ₹10 lakh, out of which ₹5 lakh is a subsidy, and the remaining ₹5 lakh is an interest-free loan repayable over seven years in 84 equal installments. Women entrepreneurs also receive additional incentives. - How can I apply for Mukhyamantri Udyami Yojana?
Interested candidates must register on the official website udyami.bihar.gov.in, fill out the application form, upload required documents, and submit their application once the portal is open for submissions. - What documents are required for the application?
Applicants need an Aadhaar card, caste certificate (for category-based benefits), educational qualification certificates, a business registration certificate, a scanned passport-sized photo, bank details, and a Bihar domicile certificate. - How are beneficiaries selected under this scheme?
Beneficiaries are chosen through a random lottery system. After selection, applicants undergo document verification, business plan assessment, and a two-week mandatory training program before receiving the loan amount in three installments.
Conclusion
Mukhyamantri Udyami Yojana is a strategic initiative to empower aspiring entrepreneurs in Bihar by providing financial aid and business development support. It aims to promote self-reliance, generate employment, and strengthen the state’s industrial landscape. Interested individuals should stay updated on the official website to apply when registrations open.