PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2025: इन सभी ई-श्रमिको को मिलेगा 3000 पेंशन ऐसे करे ऑनलाइन

PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2025: इन सभी ई-श्रमिको को मिलेगा 3000 पेंशन ऐसे करे ऑनलाइन

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM), जो खासकर उन श्रमिकों के लिए है जिन्होंने ई-श्रम कार्ड बनवाया है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन प्रदान करने का वादा करती है। यदि आप भी एक असंगठित श्रमिक हैं और आपने ई-श्रम कार्ड बनवाया है, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत, सरकार का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य देना है। इस योजना में, श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलेगी, जिससे उनका जीवन अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगा। यह योजना उन श्रमिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी कारणवश अपने वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यदि आप भी इस योजना में पंजीकरण करवाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ दस्तावेज़ और प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसे हम इस आर्टिकल में विस्तार से बताएंगे।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: अब यदि आपने ई-श्रम कार्ड बनवाया है, तो आप इस योजना के तहत पंजीकरण करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ PMSYM पंजीकरण पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद, आपको अपनी आयु, बैंक खाता विवरण और अन्य दस्तावेज़ों की जानकारी भरनी होगी। एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद, आपको 60 साल की आयु पूरी होने पर हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
इस योजना में पंजीकरण करने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए। इनमें प्रमुख दस्तावेज़ हैं:

  • ई-श्रम कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

इन दस्तावेज़ों के माध्यम से आप अपना पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब, आप घर बैठे इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पोर्टल पर जाना होगा।
  2. पोर्टल पर जाकर आपको PMSYM ऑनलाइन पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  3. अब आपको अपनी आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जैसे कि आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि।
  4. सभी जानकारी भरने के बाद, आपको Submit बटन पर क्लिक करना होगा।
  5. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे आपको भविष्य में संदर्भ के लिए रखना होगा।

इस प्रकार, आप आसानी से इस योजना के तहत पंजीकरण करवा सकते हैं और 60 साल की आयु पूरी होने पर ₹3000 मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है, खासकर वृद्धावस्था में जब वे किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हों। सरकार की यह पहल उन्हें वित्तीय सुरक्षा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा, जो उनके और उनके परिवार के लिए बेहद लाभकारी होगा।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: Overviews

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Mandhan Yojana) के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। योजना के मुख्य विवरण निम्नलिखित हैं:

योजना का नामप्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
लक्ष्य समूहअसंगठित क्षेत्र के श्रमिक (ई-श्रम कार्डधारक)
उम्र सीमा18 से 40 वर्ष
मासिक पेंशन राशि60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह
अंशदान (18 वर्ष)₹55 प्रति माह (सरकार भी समान राशि का योगदान देगी)
अंशदान (40 वर्ष)₹200 प्रति माह (सरकार भी समान राशि का योगदान देगी)
अंशदान का प्रकारमासिक, त्रैमासिक, या वार्षिक आधार पर जमा किया जा सकता है
आय सीमा₹15,000 प्रति माह से कम
पात्रताअसंगठित क्षेत्र में कार्यरत, आयकरदाता नहीं, EPFO/NPS/ESIC का सदस्य नहीं
पंजीकरण स्थानई-मित्र केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), और श्रम विभाग की वेबसाइट
पंजीकरण के लिए दस्तावेज़आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर
योजना की समाप्तिअगर कोई श्रमिक योजना के दौरान बीच में सदस्यता छोड़ता है, तो अंशदान का पैसा उसके खाते में लौटाया जाएगा
लाभ का आरंभ60 वर्ष की आयु पूरी करने पर

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) क्या है

PM Shram Yogi Mandhan Yojana एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह ₹3000 पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनकी वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक, ठेला चालक और अन्य असंगठित श्रमिकों के लिए तैयार की गई है।

योजना के मुख्य उद्देश्य:

  • असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • श्रमिकों को नियमित बचत के लिए प्रेरित करना।
  • श्रमिकों की जीवनशैली में सुधार करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए पात्रता:

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • वह असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए।
  • आवेदक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक EPFO, NPS, या ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक इनकम टैक्स के तहत पंजीकृत नहीं होना चाहिए।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ: यह योजना असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करती है। पेंशन योजना की यह राशि श्रमिकों को उनकी वृद्धावस्था में सहायता प्रदान करती है, जिससे उनका जीवन आरामदायक और सुरक्षित बनता है। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनका पति या पत्नी 50% पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी श्रमिक को स्थायी विकलांगता होती है और वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पेंशन योजना में भाग लेने में सक्षम नहीं रहता है, तो उनके परिवार को पेंशन जारी रखने का हक मिलेगा।

पेंशन की प्राप्ति और पेंशन के दौरान लाभ:

  • एक पात्र श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन प्राप्त होती है।
  • पेंशन प्राप्त करने की अवधि में, यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में आधी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि पेंशन धारक अपंग हो जाता है और पेंशन योजना में अंशदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसके परिवार के सदस्य योजना में योगदान जारी रख सकते हैं।

पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ: अगर किसी पात्र श्रमिक ने योजना में 10 वर्ष से कम समय तक योगदान दिया है, तो उसे उस पर देय ब्याज के साथ उसका योगदान वापस मिलेगा। यदि वह 60 वर्ष से पहले योजना छोड़ता है, तो उसका योगदान केवल अर्जित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।

योजना से बाहर निकलने की स्थिति में: यदि कोई पात्र श्रमिक योजना में भाग लेने के बाद कुछ कारणों से बाहर निकलता है, तो उसे उसकी जमा की गई राशि और ब्याज के साथ योगदान वापस किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सम्मान प्रदान करती है। यह योजना श्रमिकों को एक सुनिश्चित और आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य की दिशा में मदद करती है।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana किसे कितनी करनी होगी पैसे जमा (Monthly Contribution)

Entry Age (Yrs)
(A)
Superannuation Age
(B)
Member’s monthly contribution (Rs)
(C)
Central Govt’s monthly contribution (Rs)
(D)
Total monthly contribution (Rs)
(Total = C + D)
186055.0055.00110.00
196058.0058.00116.00
206061.0061.00122.00
216064.0064.00128.00
226068.0068.00136.00
236072.0072.00144.00
246076.0076.00152.00
256080.0080.00160.00
266085.0085.00170.00
276090.0090.00180.00
286095.0095.00190.00
2960100.00100.00200.00
3060105.00105.00210.00
3160110.00110.00220.00
3260120.00120.00240.00
3360130.00130.00260.00
3460140.00140.00280.00
3560150.00150.00300.00
3660160.00160.00320.00
3760170.00170.00340.00
3860180.00180.00360.00
3960190.00190.00380.00
4060200.00200.00400.00

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: जरुरी कागजात

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पंजीकरण करते समय कुछ आवश्यक कागजात की आवश्यकता होती है, जिनमें शामिल हैं:

  1. आधार कार्ड – यह पहचान पत्र के रूप में आवश्यक है।
  2. बैंक पासबुक – पेंशन राशि बैंक में जमा करने के लिए।
  3. मोबाइल नंबर – पंजीकरण और ओटीपी के लिए।
  4. ईमेल आईडी – पंजीकरण प्रक्रिया में उपयोग के लिए।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana (ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आप दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं:

  1. PM Shram Yogi Mandhan Yojana: CSC VLE रजिस्ट्रेशन
    • यदि आपके पास CSC (Common Service Centre) है, तो आप CSC के माध्यम से किसी और का पंजीकरण कर सकते हैं या खुद अपना पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको CSC से लॉग इन करना होगा और आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
    • इसके बाद आपके द्वारा भरे गए फॉर्म को सबमिट करने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  2. PM Shram Yogi Mandhan Yojana: Self Enrolment रजिस्ट्रेशन
    • यदि आपके पास CSC नहीं है, तो आप Self Enrollment के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर दिए गए Self Enrollment बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उस पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे आपको वेरीफाई करना होगा।
    • इसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपको बैंक से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: कैसे मिलेगा ₹3000 हर महीने

जब आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण कर लेते हैं, तो आपकी आयु के अनुसार, जो भी प्रीमियम आपको हर महीने देना होता है, वह आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लिया जाएगा। जब आपकी आयु 60 वर्ष के पार हो जाएगी, तो आपको हर महीने ₹3000 की पेंशन सरकार की तरफ से उसी खाते में दी जाएगी।

यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं।

PM Shram Yogi Mandhan Yojan: Important Links

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Frequently Asked Questions(FAQs)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन पात्र है?

इस योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पात्र होते हैं, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है। इसके अलावा, आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे EPFO/NPS/ESIC का सदस्य नहीं होने चाहिए।

इस योजना के तहत कितना योगदान करना होता है?

योगदान की राशि व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है। 18 साल की उम्र में ₹55 प्रति माह, और 40 साल की उम्र में ₹200 प्रति माह का योगदान करना होता है। सरकार इसके बराबर राशि का योगदान करती है।

अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?

पेंशनधारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पति को ₹1500 प्रति माह की पेंशन दी जाती है। अगर जीवनसाथी पेंशन नहीं लेना चाहता, तो सदस्य का योगदान ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा।

क्या योजना छोड़ने पर जुर्माना लगेगा?

अगर कोई सदस्य योजना छोड़ता है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। उनकी जमा राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। अगर 10 साल से अधिक समय तक योगदान किया है, तो नियमानुसार लाभ दिया जाएगा।

इस योजना में पेंशन राशि कितनी है?

इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जो जीवनभर मिलेगी।

    Conclusion:

    प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

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